किसी को देख लेने की धमकी दी तो हो जाएगी जेल, जान लीजिए कानून


अगर आप किसी को देख लेने की धमकी देते हैं, तो सावधान हो जाइए. ऐसी धमकी देने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. साथ ही जुर्माना भरना पड़ सकता है. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना क्राइम है. ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 506 के तहत दो साल से लेकर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है.

अगर आप किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो आपको दो साल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप किसी को जान से मारने या आग लगाकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या फिर किसी महिला के चरित्र पर लांछन लगाने की धमकी देते हैं, तो आपको सात साल तक की सजा हो सकती है.


आईपीसी की धारा 506 के मुताबिक अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात साल की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही ऐसी धमकी देने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि किसी के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करने या फिर गाली देने को धमकी नहीं माना जाता है.

उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य में तो देख लेने की धमकी देने को गैर जमानती अपराध बनाया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में किसी को देख लेने की धमकी दी जाती है, तो यह गैर जमानती अपराध होगा. ऐसी धमकी देने वाले को न्यायालय से ही जमानत मिलेगी.

26 अप्रैल 2019 को विक्रम जोहर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ गंदी गाली देने को धमकी नहीं माना जा सकता है. अगर कोई किसी को गाली देता है या फिर उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो आईपीसी की धारा 506 के तहत उसको दंडित नहीं किया जा सकता है. हालांकि गाली देने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ आईपीसी की दूसरी धाराओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

Source - Aaj Tak